गलत भारांक का आरोप लगा कर स्थानांतरण लेने वाली शिक्षिका को मूल जनपद भेजने का आदेश जारी किया गया

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव
दिनांक-
/2023-24
आदेश
शासनादेश संख्या 832/68-5-2023-133 / 2022 दिनांक 02 जून 2023 के कम में सचिव, उ०प्र० बेसिक
शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्रांक बे0शि0प0/10598-693/2023-24 दिनांक 08.06.2023 द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में
बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन
आवेदन करने के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये थे। सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्रांक
बे०शि०प० / 15053-75/2023-24 दिनांक 28.06.2023 के प्रस्तर-9 में यह उल्लेख है कि जिन शिक्षक / शिक्षिकाओं द्वारा गलत
तथ्य प्रस्तुत कर स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है का स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार
विधिक कार्यवाही की जायेगी।
शिक्षा
पत्रांक: बेसिक /
1
के
पत्रांक
दिनांक
08.06.2023,
पत्रांक
शासनादेश संख्या 832/68-5-2023-133/2022 दिनांक 02 जून 2023 के कम में सचिव, उ०प्र० बेसिक
परिषद, प्रयागराज
बे०शि०प० / 10598-693 / 2023-24
बे०शि०प०/12821-897/2023-24 दिनांक 16.06.2023, पत्रांक बे०शि०प०/ 12898-976/2023-24 दिनांक 17.06.2023
पत्रांक बे०शि०प०/ 13558-635/2023-24 दिनांक 20.06.2023, पत्रांक बे०शि०प०/ 13397-475/2023-24 दिनांक 20.06.
2023, पत्रांक बे०शि०प०/ 13644-722/2023-24 दिनांक 21.06.2023 एवं पत्रांक बे०शि०प० / 13813-891/2023-24 दिनांक
22.06.2023 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के फलस्वरुप जनपद उन्नाव में कार्यभार ग्रहण
करने वाले शिक्षक/ शिक्षिकाओं के आवेदन पत्रों के साथ संलग्न पत्राजातों का परीक्षण खण्ड शिक्षा अधिकारियों की समिति
गठित कर कराया गया। गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार निम्न शिक्षिका द्वारा भारांक प्राप्त करने हेतु लगाये गये
साक्ष्य अस्पष्ट एवं नियमानुसार नही पाये गये। सम्बन्धित शिक्षिका द्वारा त्रुटिपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत करके भारांक का लाभ लिये
जाने के प्रति सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पत्रांक बे०शि०प० / 15053-75/2023-24 दिनांक 28.06.2023
के प्रस्तर-9 के अनुसार स्थानान्तरण का लाभ अनुमन्य नहीं है। उपरोक्त प्रदर्शित स्थिति के आलोक में निम्न शिक्षिका को
उनके मूल जनपद हेतु कार्यमुक्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह अपने मूल जनपद में कार्यभार ग्रहण करना
सुनिश्चित करें।

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