यदि आपका कोई रिफंड आना है तो आप निम्नलिखित लिंक में पैन नंबर डाल कर चेक कर ले, यदि आपने अपना इनकम टैक्स फ़ाइल नही किया है तो शीघ्र फ़ाइल कर लें क्योंकि 31 जुलाई अंतिम तिथि है एवं अंतिम समय मे वेबसाइट प्रॉब्लम करने लगती है, आपके रिफण्ड का स्टेटस इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने के बाद ही शो होगा।
यदि आपने अपना इनकम टैक्स फ़ाइल नही किया है तो अपने 26 AS एवं AIS का मिलान करके की टैक्स फ़ाइल करें, क्योंकि कई जनपदों में फॉर्म 16 26AS, AIS में काफी विसंगतियां पायी गयी हैं।
यदि आपने कोई म्यूच्यूअल फण्ड बेचा है तो उसपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, म्यूच्यूअल फण्ड खरीदने पर किसी प्रकार का टैक्स नही लगता है।
1 वर्ष के अंदर म्यूच्यूअल फण्ड बेचने पर शार्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है एवं 1 वर्ष से अधिक समय तक रखे म्यूच्यूअल फण्ड पर लांग टर्म कैपिटल गेन लगता है।
दोनों ही प्रकार के कैपिटल गेन पर टैक्स की दर अलग अलग हैं