मनमानी- BEO द्वारा बुलाई बैठक में शामिल न होने पर वेतन बाधित

आदेश
खण्ड शिक्षा अधिकारी हिलौली जनपद उन्नाव द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक
बी०आर०सी० / 262/2023-24 दिनांक 07.07.2023 द्वारा अवगत करायी गयी स्थिति के अनुसार दिनांक 07.
07.2023 को प्रस्तावित बैठक में श्रीमती नौशीन आलीम शिक्षक संकुल / सहायक शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय
असरेन्दा प्रथम विकासखण्ड हिलौली जनपद उन्नाव बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित रही। इससे
पूर्व की लगातार 03 बैठकों बिना सूचना अनुपस्थित रहने अपने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता
बरतने, उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नही करने, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का
उल्लघन करने सम्बन्धी आख्या प्राप्त कराते हुये श्रीमती नौशीन आलीम शिक्षक संकुल / सहायक शिक्षिका
प्राथमिक विद्यालय असरेन्दा प्रथम विकासखण्ड हिलौली जनपद उन्नाव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
किये जाने की संस्तुति की गयी है।
अतः उपरोक्त पायी गयी स्थिति के प्रति श्रीमती नौशीन आलीम शिक्षक संकुल / सहायक
शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय असरेन्दा प्रथम विकासखण्ड हिलौली जनपद उन्नाव का अग्रिम आदेशों तक वेतन
अवरुद्व करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पायी गयी स्थिति के प्रति अपना साक्ष्ययुक्त
पक्ष/स्पष्टीकरण अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

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