निलंबित होने पर बदल जायेगा विद्यालय, ऑनलाइन होगा विद्यालय आवंटन देखें सचिव सर का आदेश

प्रेषक,
सेवा में,
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज
समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
पत्रांकः बे0शि0प0 / 21133-382/2023-24 दिनांक 20-7-2023
विषय- बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक
कार्यवाही के उपरान्त निलम्बन / बहाली एवं विद्यालय आवंटन के संबंध में।
महोदय,
कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे०शि०प०
/12395-99/2023-24 दिनांक 14.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा
शासनादेश संख्या-68-5099 / 89 / 2022-5 दिनांक 17 जनवरी, 2023 का अनुपालन में बेसिक
शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही में
निलम्बित अध्यापक की बहाली की कार्यवाही राष्ट्र सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा
विकसित पोर्टल basicdiscplinaryproceeding.upsdc.gov.in पोर्टल के माध्यम से सम्पादित
की जायेगी।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा निलम्बन बहाली हेतु विकसित किये गये
पोर्टल पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निम्न कार्यवाही की जायेगी-

  1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध निलम्बित शिक्षक एवं शिक्षिक की सूची
    का परीक्षण किया जायेगा।
  2. निलंबित शिक्षक एवं शिक्षिका जिनके विरूद्ध जांच की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है को
    शासनादेश संख्या-68-5099 / 89 / 2022-5 दिनांक 17 जनवरी, 2023 में दी गयी
    व्यवस्थानुसार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा विद्यालय आवंटित किया जायेगा।
  3. शिक्षक एवं शिक्षिका को दोषमुक्त किया गया है तो उसे उसी विद्यालय में तैनाती प्रदान की
    जायेगी जिसमें वह निलम्बन के समय तैनात था।
  4. शिक्षक एवं शिक्षिका को जांचोपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973
    सपठित उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में प्राविधानित
    शास्तियां कमांक – 01 का दण्ड अधिरोपित करते हुए बहाल किये जाने की स्थिति में शासनादेश
    दिनांक 20.08.2022 में उल्लिखित प्राविधानानुसार उसी विकास खण्ड के ऐसे विद्यालय जिसमें
    शिक्षक एवं शिक्षिका निलम्बन के पूर्व कार्यरत थे को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र०
    लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैण्डम बेसिस पर आर०टी०ई० मानकानुसार
    विद्यालय आवंटित किया जायेगा।
  5. शिक्षक एवं शिक्षिका को जांचोपरान्त उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973
    सपठित उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में प्राविधानित
    शास्तियां में कमांक-01 में उल्लिखित दण्ड से इतर कोई अन्य दण्ड अधिरोपित कर बहाल
    किये जाने की स्थिति में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उoप्रo लखनऊ द्वारा विकसित
    सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैण्डम बेसिस पर जनपद के शून्य अध्यापक वाले विद्यालय में शून्य
    अध्यापक वाले विद्यालय न होने की दशा में एकल अध्यापक वाले विद्यालय में तथा एकल
    अध्यापक वाले विद्यालय उपलब्ध न होने की स्थिति में आर०टी०ई० मानकों के अनुसार
    पदस्थापना की सबसे अधिक आवश्यकता वाले विद्यालय में पदस्थापना की कार्यवाही की
    जायेगी।
  6. निलम्बन से ऑनलाइन बहाली के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त
    आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

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