अंतः जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया, बी एस ए बदायूं का पत्र

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पारस्परिक अन्तःजनपदीय
स्थानान्तरण के संबंध में निम्नवत् निर्देश दिये गये है-

  1. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा
    संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में अनुमन्य श्रेणी के मध्य होगें।
  2. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए अनुमन्य श्रेणी-
  3. प्र०अ० प्रा०वि० का प्र०अ० प्रा०वि०
    2 प्र०अ० प्रा०वि० का स०अ० उ०प्रा०वि०
  4. स०अ० प्रा०वि० का स०अ० प्रा०वि०
  5. स०अ० उ०प्रा०वि० का स०अ० उ०प्रा०वि० ।
  6. प्र०अ० उ०प्रा०वि० का प्र०अ० उ०प्रा०वि०
  7. उपरोक्त मानक संविलियन वाले विद्यालयों पर भी इन्हीं श्रेणियों में अनुमन्य होगें।
  8. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनकी अवशेष
    सेवावधि दिनांक 06.06.2023 को 05 वर्ष से अधिक है, वह अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण
    के लिए अर्ह होगें।.
  9. शिक्षक / शिक्षिका द्वारा किये गये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेखों की
    पत्रावली 02 प्रतियों में अपने सम्बन्धित ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर जमा करना अनिवार्य है।
    अभिलेखों का विवरण निम्न है-
  10. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रिंट
  11. निर्धारित प्रारूप पर सहमति शपथ पत्र
  12. ई-सर्विसबुक की कॉपी दोनों पक्षों की (मानव संपदा से प्राप्त ) ।
  13. ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया पहचान पत्र की छायाप्रति ।
    5.
    नियुक्ति पत्र एवं चार्ज रिपोर्ट दोनों पक्षों की छायाप्रति ।
  14. वर्तमान कार्यरत विद्यालय का पदस्थापना आदेश व चार्ज रिपोर्ट दोनो पक्षों की छायाप्रति ।
  15. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई
    सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता / अपात्रता के सम्बन्ध में
    सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त आख्या अधोहस्ताक्षर
  16. कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। तत्पश्चात् जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा संस्तुति
  17. किए जाने के बाद पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन स्थानान्तरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगें।
  18. रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन होने के उपरान्त शिक्षक / शिक्षिका द्वारा लॉगिन किये जाने पर
    जनपद के पात्र अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रदर्शित होगा।
    शिक्षक / शिक्षिका जिसके साथ अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाना है उस
    शिक्षक / शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन नम्बर डालने के उपरान्त जिसके साथ अन्त: जनपदीय
    पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाना है, उसके मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त होगा।
    शिक्षक / शिक्षिका द्वारा OTP सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका के साथ सांझा (Share) किया जायेगा
    जिसे निर्धारित स्थान पर भरे जाने के उपरान्त एक-दूसरे शिक्षक / शिक्षिका का आवेदन पत्र
    अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु मान्य हो जायेगा।
  19. शिक्षक / शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के फर्जी / कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित
    शिक्षक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
    अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु
    एन०आई०सी० के पोर्टल से प्राप्त सूची के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिकाओं से 02 प्रतियों
    में पत्रावली प्राप्त करें तथा पत्रावली की 01 मूल प्रति अपनी सुस्पष्ट आख्या सहित एक सप्ताह
    के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
    संलग्नक-उक्तवत सची

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