रिलीविंग एवं जॉइनिंग आदेश जारी, देखे सचिव सर का आदेश

शिक्षक एवं शिक्षिका को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व जिला बेसिक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षक की नियमित सेवा अवधि 5 वर्ष एवं शिक्षिका की नियमित सेवा अवधि 2 वर्ष पूर्ण होने अनिवार्य है। सेवा अवधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनाँक से की जाएगी।

शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन में ल की गई प्रविष्टियां का मिलान सेवा अभिलेख/ मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध डेटा से अवश्य करा लिया जाए, ताकि नियमित सेवा अवधि का सत्यापन हो सके

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